नई दिल्ली, जुलाई 7 -- दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों पर केंद्र सरकार की सेवा नियमावली (सीसीएस) के तहत लागू किए जा रहे 56 जे प्रावधान के खिलाफ विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) के सदस्यों ने गंभीर आपत्ति जताई है। ईसी के सदस्य प्रो.सुनील शर्मा ने कहा कि सभी सदस्यों ने इस बात का विरोध किया कि समय पूर्व सेवानिवृत्ति का प्रावधान डीयू के शिक्षकों पर लागू नहीं होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्थान हैं पेंशन को छोड़कर बाकी कोई नीति केंद्र सरकार की हम पर सीधे लागू नहीं होती है। जो भी निर्देश आते हैं डीयू के चुने हुए सदस्य इस पर विचार विमर्श करते हैं यदि शिक्षकों के हित में होती है तो लागू करने पर सहमति बनती है। फिलहाल यह नीति शिक्षकों के हित में नहीं है। इसलिए 10 जुलाई को फिर एक मसौदा इस पर डीयू को सौंपा जाएगा और 12 जुलाई को हो...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.