आगरा, नवम्बर 27 -- वारंटी में डीप फ्रीजर खराब होने कंपनी और दुकानदार ने रकम वापस नहीं दी और न बदलकर नया दिया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने वोल्टाज (ए.टाटा) प्रोडक्ट वोल्टाज लिमिटेड और महिमा इंटर प्राइजेज से वादी को 45 दिन के अंदर फ्रीजर की रकम 22,900 रुपये दिलाने के आदेश दिए। इसके अलावा मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के पांच हजार भी दें। जरार थाना बाह निवासी दीपू ने आयोग में वाद दायर किया कि उन्होंने 22,900 रुपये देकर महिमा इंटर प्राइजेज संजय प्लेस से 6 अप्रैल 2022 को एक डीप फ्रीजर 320 लीटर का खरीदा था। कंपनी की तरफ से 3 साल की वारंटी दी गई थी। कुछ दिन बाद ही फ्रीजर ने काम करना बंद कर दिया। माल खराब होने लगा। उन्होंने कंपनी में ऑन लाइन कस्टमर केयर पर शिकाय...
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