मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 9 -- मुजफ्फरपुर। कुढ़नी दुष्कर्म कांड में रोहित कुमार सहनी को दोषी साबित कराकर विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-तीन से जीवनपर्यंत कारावास व जुर्माना की सजा दिलाने वाले जिला अभियोजन पदाधिकारी (डीपीओ) डॉ.आलोक कुमार हिमांशु व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजीव रंजन राजू को प्रशस्ति पत्र दिया गया है। दोनों को यह प्रशस्ति पत्र एसएसपी सुशील कुमार ने दिया है। मालूम हो कि 26 मई को कुढ़नी थाना क्षेत्र के एक गांव की नौ वर्षीया बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई थी।

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