गढ़वा, जुलाई 17 -- गढवा। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर विगत 6 जुलाई को मेराल बाजार में मुहर्रम के जुलूस में डीजे बजाने के मामले में सीओ यशवंत नायक ने मंगलवार देर शाम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उक्त संबंध में थाना प्रभारी विष्णु कांत ने बताया कि सीओ के आवेदन पर मुहर्रम के दिन जुलूस में प्रतिबंधित डीजे बजाए जाने को लेकर तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कराई गई है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान नियम का उल्लंघन कर डीजे बजाए जाने की सूचना मिलने के बाद एसडीओ के आदेश पर तीन डीजे साउंड के संचालक पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले में महाकाल डीजे साउंड लगमा, जुगुन डीजे साउंड सांडा और रहमतुन डीजे साउंड के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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