नई दिल्ली, जनवरी 30 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेटर इंटरग्लोब एविएशन को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में उड़ान नियम के संशोधित उड़ान ड्यूटी समय सीमा के तहत छूट देने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई के दौरान डीजीसीए ने उच्च न्यायालय में कहा कि पायलटों के लिए जरूरी हर सप्ताह आराम में किसी भी एयरलाइन ने कोई छूट नहीं दी है। नियामक की तरफ से अधिवक्ता अंजना गोसाईं ने कहा कि हर सप्ताह आराम की जरूरत पूरी तरह से लागू है। इसे वापस नहीं लिया गया है या कम नहीं किया गया है। गोसाईं ने उच्च न्यायालय को बताया कि हर हफ्ते आराम पर कोई मोलभाव नहीं हो सकता। इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस बारे में किसी भी एयरलाइन ...