गुड़गांव, नवम्बर 26 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा थार गाड़ी मालिकों के बारे में दिए गए एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। गुरुग्राम के एक थार मालिक ने डीजीपी हरियाणा को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने और अपना बयान वापस लेने की मांग की गई है। यह मामला 8 नवंबर 2025 को डीजीपी हरियाणा के गुरुग्राम दौरे के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। कानूनी नोटिस गुरुग्राम के सेक्टर-102 स्थित बीपीटीपी एमस्टोरिया के निवासी और जनवरी 2023 से थार के मालिक सर्वो मित्रा ने भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि डीजीपी का यह बयान बिना किसी तथ्यात्मक आधार या औचित्य के दिया गया था। यह बयान सभी थार मालिकों के प्रति उपहासपूर्ण और अपमानजनक है। मित्रा के वकील वेदंत वर्मा ने कहा कि डीजीप...