विधि संवाददाता, जुलाई 31 -- पटना हाईकोर्ट ने सासाराम में डीएसपी (ट्रैफिक) की गोली से हुई मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अबतक जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस सच्चाई का पता लगाने और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जांच करने के बजाय मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सामग्री एकत्र करने में लगी है। कोर्ट ने सीबीआई के पुलिस अधीक्षक को आरसी केस दर्ज करने और सासाराम नगर थाना कांड संख्या संख्या 1040/2025 और अन्य दो प्राथमिकी सासाराम टाउन थाना कांड केस संख्या 1038/2024 और 1039/2024 निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बिहार पुलिस को दर्ज प्राथमिकी और उनके कब्जे में मौजूद सभी संबंधित सामग्री व साक्ष्यों को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने राणा राहुल ...