एटा, मई 15 -- डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म के दोषी को सजा हुई है। डीएनए रिपोर्ट में तय हुआ कि बच्चा आरोपी का है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 30 साल की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार थाना निधौलीकलां के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वर्ष 2022 में बेटी की लगातार एक सप्ताह से तबियत खराब होने पर चिकित्सक को दिखाने गए थे। चिकित्सक ने बताया कि बेटी गर्भवती है और साढ़े आठ माह के गर्भ से है। इसे सुनकर घरवालों के होश उड़ गए थे। उन्होंने, पत्नी ने बेटी से पूछा। बेटी ने बताया कि आरोपी राहुल कुमार शर्मा पुत्र परशुराम उर्फ पुरूषोत्तम ...
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