गुड़गांव, अप्रैल 22 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने बिजली कनेक्शन जारी करने में देरी करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना डीएचबीवीएन पर लगाया है। यह जुर्माना राशि उपभोक्ता को देनी होगी। बाद में इस राशि को लापरवाह अधिकारियों से वसूलना होगा। गुरुग्राम निवासी भरत यादव ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत दी थी कि उसने एक जनवरी को घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। लंबे समय तक इंतजार किया। डीएचबीवीएन कार्यालय में चक्कर काटे। 26 मार्च को उसने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। आयोग प्रवक्ता ने बताया कि जांच में स्पष्ट हुआ है कि अधिकारियों की लापरवाही से उपभोक्ता को मानसिक उत्पीड़न हुआ है। जांच में पाया कि बिल्डर को 24 दिसंबर 2024 को भेजे गए पत्र में डीएचबीवीएन ने स्पष्ट रूप से यह बताया था कि एकल-बिंदु क...