गुड़गांव, अप्रैल 3 -- गुरुग्राम। डीएचबीवीएन की तरफ से बिजली चोरी के एक मामले में दायर अपील को अदालत ने खारिज कर दिया। डीएचबीवीएन ने अगस्त, 2017 में राजीव नगर की गली नंबर तीन निवासी प्रदीप पर बिजली चोरी का 68 हजार रुपये का मुकदमा बनाया था। प्रदीप ने डीएचबीवीएन कार्यालय में शिकायत देकर बिजली चोरी के मुकदमे को गलत बताया था। उपमंडल अधिकारी ने बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर यह राशि उपभोक्ता से जमा करवा ली। उपभोक्ता ने इसके खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। वकील क्षितिज मेहता ने बताया कि याचिकाकर्ता ने अदालत में याचिका दायर की। अगस्त, 2022 को अदालत ने बिजली चोरी के इस मामले को गलत करार दिया था। इसके खिलाफ डीएचबीवीएन ने उच्च अदालत में अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया है। अब राशि को ब्याज सहित वापस लौटाना होगा।

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