लखनऊ, दिसम्बर 21 -- लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत ने बलिया जिले के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के तत्कालीन मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी सत्येंद्र सिंह गंगवार, जूनियर अकाउंटेंट (क्लर्क) अशोक कुमार उपाध्याय तथा बाहरी व्यक्ति रघुनाथ यादव को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों आरोपियों पर कुल 77,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई प्रवक्ता के अनुसार इस घोटाले से सरकार के खजाने को नकद 75,12,190 रुपये तथा 31.10 लाख रुपये मूल्य के अनाज का नुकसान हुआ था। इस मामले में सीबीआई ने 31 अक्तूबर 2008 को बलिया के गहमर थाने में दर्ज केस को अपने हाथ में लेकर विवेचना शुरू की थी। इसमें 135 नामजद आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, नकली दस्तावेजो...