रांची, दिसम्बर 29 -- रांची, संवाददाता। बैंक ऑफ इंडिया को लक्ष्मी नारायण इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज व अन्य से जुड़े मामले में रांची स्थित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के माध्यम से Rs.26.97 लाख की वसूली प्राप्त हुई है। यह राशि न्यायाधिकरण द्वारा की गई वसूली कार्यवाही के तहत पैन कुर्की की प्रक्रिया से हासिल की गई। संबंधित ऋण खाता 30 मार्च 2022 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित किया गया था। इसके पश्चात बैंक द्वारा प्रक्रिया अपनाते हुए डीआरटी में वसूली हेतु वाद दायर किया गया। डीआरटी के वसूली अधिकारी रवि पी. सिन्हा द्वारा बैंक ऑफ इंडिया के विधि विभाग की ख्याति सिन्हा और वैभव गुप्ता को उक्त राशि का चेक सौंपा गया।
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