लखनऊ, जनवरी 31 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों को अब एरियर भुगतान के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) अपने स्तर से दो लाख तक का भुगतान कर सकेंगे। संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) चार लाख व अपर शिक्षा निदेशक (एडी) आठ लाख रुपये तक एरियर का भुगतान अपने स्तर से कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आठ लाख या उससे अधिक के एरियर का भुगतान कर सकेंगे। अब सिर्फ उन्हें भुगतान के संबंध में जानकारी से शासन को अवगत कराना होगा। अभी तक धनराशि के अनुमोदन और फाइलें गुम होने के कारण शिक्षकों व कर्मियों को बेवजह दौड़ाया जाता था। अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों ...