नई दिल्ली, जनवरी 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, आरबीआई और अन्य से 78 वर्षीय उस रिटायर्ड बैंकर द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है, जिसे कथित तौर पर लगभग एक महीने तक 'डिजिटल अरेस्ट' कर करीब 23 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजीआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने नरेश मल्होत्रा द्वारा दायर याचिका पर भारत सरकार, सीबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिका में संबंधित बैंकों को याचिकाकर्ता के खातों में ठगी गई 22.92 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।इन बैंकों को भी बनाया पक्षकार नरेश मल्होत्रा ने कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, सिटी यूनियन बैंक और येस बैंक को मामले में पक्षकार बनाया...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.