रांची, अक्टूबर 23 -- रांची। विशेष संवाददाता लोहरदगा जिला में डायन (जादू-टोना) के नाम पर नौ साल के बच्चे समेत एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या की हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पिछले दो वर्ष में डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999 के तहत दर्ज मामलों का ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने दर्ज मामलों के अनुसंधान की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश सरकार को दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने ऐसे ही मामले से संबंधित वर्ष 2015 और वर्ष 2012 में दायर जनहित याचिका से जुड़े रिकॉर्ड के साथ मामले को सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि लोहरदगा के पेश...
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