गुमला, दिसम्बर 15 -- गुमला, प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट के एडीजे-वन प्रेम शंकर की अदालत ने सोमवार को डायन-बिसाही के संदेह में महिला की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने घाघरा थाना क्षेत्र के डुको गांव निवासी सावित्री देवी की हत्या के दोषी घाघरा निवासी लोहरा गोप और मतीराम गोप को आजीवन कारावास के साथ-साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह घटना 20 मई 2024 की है। मामले में मृतका के पति सीताराम महतो ने घाघरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधान के दौरान यह सामने आया कि लोहरा गोप और मतीराम गोप ने डायन-बिसाही के शक में इस जघन्य हत्या की घटना को अंजाम दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना के दिन सीताराम महतो अपने पश...