रांची, अक्टूबर 23 -- झारखंड के लोहरदगा जिले में डायन (जादू-टोना) के नाम पर 9 साल के बच्चे समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की खबर पर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पिछले दो साल में डायन प्रथा निवारण अधिनियम, 1999 के तहत दर्ज मामलों का ब्योरा मांगा है। अदालत ने दर्ज मामलों की जांच की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश सरकार को दिया है। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने ऐसे ही मामले से संबंधित साल 2015 और वर्ष 2012 में दायर जनहित याचिका से जुड़े रिकॉर्ड के साथ मामले को सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया है। खबर अपडेट हो रही है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.