नई दिल्ली, फरवरी 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जब तक हम मामले पर सुनवाई नहीं करते, तब तक अंतरिम आदेश से संसद द्वारा लागू व्यवस्था रोकी नहीं जा सकेगी। पीठ ने सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के प्रावधानों में संशोधन को लेकर डीपीडीपी अधिनियम और डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नियम 2025 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया। पीठ ने तीन याचिकाओं, डिजिटल समाचार मंच 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' की ओर ...
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