बस्ती, दिसम्बर 13 -- बस्ती। सिविल जज सीनियर डिवीजन चौधरी संदीप सिंह की अदालत ने लोक निर्माण विभाग के विरुद्ध लम्बित मुकदमे में विभाग की संपत्ति कुर्क कर नीलाम करने का आदेश दिया है। ठेकेदार का भुगतान न करने पर न्यायालय ने नीलामी कर डिक्रीशुदा धनराशि अदालत में जमा करने का आदेश दिया है। कोतवाली क्षेत्र के डारीडीहा निवासी सूर्यनाथ लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार हैं। लोक निर्माण विभाग बस्ती द्वारा प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स परिसर में डायट के डॉरमेट्री भवन के आवासों के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। सबसे कम टेंडर जमा करने के कारण सूर्यनाथ के नाम निविदा मंजूर हुई थी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार तय समय पर काम पूरा कर दिया, लेकिन विभाग द्वारा उसके पैसे का भुगतान नहीं किया गया। सूर्यनाथ ने संजीव कुमार भट्टाचार्य एडवोकेट के माध्यम से सिवि...