पीलीभीत, मई 24 -- पूरनपुर। ठगी पीड़ितों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि संसद ने देश के समस्त ठगी पीडितों के भुगतान के लिए अनियनमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाया था। जिसमें किसी ठगी पीड़ित आवेदक के आवेदन पर 180 दिन में उसकी जमाराशि के दो से तीन गुना भुगतान करने के लिए जिला में नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधघिकारी और विशेष न्यायधीश को अधिकृत किया था। संसदीय कानून की अनुपालना देशभर में शासन प्रशासन द्वारा कहीं नहीं किया जा रहा। जिससे देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीडितों में रोष व्याप्त है। अपनी मेहनत की जमा पूँजी के भुगतान न होने के कारण भय व तनाव में जीने पर मजबूर है। पांच लाख से ज्यादा ठगी पीड़ित अबतक देश में आत्महत्या कर चुके उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। पीडितों ने...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.