नोएडा, अगस्त 12 -- ग्रेटर नोएडा। न्यायालय ने साइबर ठगी के मामले के आरोपी को जमानत दे दी। आरोप है कि आरोपी ने सहयोगियों के साथ मिलकर शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़ित को अप्रैल 2024 में व्हाट्सएप मैसेज के जरिये ई-ट्रेड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कथित कंपनी से जोड़ा गया। एलिसा, प्रियंका और संजय शर्मा ने पीड़ित को विभिन्न वीआईपी ग्रुप में शामिल कर बड़े निवेश के लिए प्रेरित किया। पीड़ित से निवेश के नाम पर रुपये हड़प लिए गए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी राजेंद्र के खिलाफ सीधे तौर पर सिर्फ 55 लाख रुपये की प्राप्ति का आरोप है। आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। कोर्ट ने बिना मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

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