सीतामढ़ी, जनवरी 12 -- सीतामढ़ी। जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड व शीतलहरी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सभी सरकारी व निजी स्कूलों (प्री-स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में आठवीं कक्षा तक के शैक्षणिक गतिविधियों को अब 12 से 14 जनवरी तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। वही आठवी से उपरी कक्षा का संचालन सावधानी के सुबह 10 बजे से तीन बजे तक करने का आदेश दिया गया है। वही निजी व सरकारी आवासीय विद्यालय( जहां आवासन की सुविधा उपलब्ध है) को प्रतिबंध के आदेश से मुक्त रखा गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिला दंडाधिकारी सह डीएम ने रिची पांडेय ने दिया है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि जिले में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। इस लिए संबंधित संस्थान उक्त अवधि में शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित रखे...