बहराइच, जनवरी 7 -- बहराइच, संवाददाता। ग्रामीण क्षेत्रों से निकल रहे ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए सवारियां ढोई जा रही है। विभिन्न मेलों और बाजारों में आने जाने के लिए बाकायदा ट्रौली बुक हो रही है। हादसे हो रहे हैं। मगर ऐसे ट्रैक्टर टालियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है हाईवे पर लम्बी दूरी तय कर रहे हैं। दरअसल यातायात नियमों के अनुसार लोडिंग परमिट धारक वाहन सवारियां नहीं बिठा सकते। ऐसा होता नहीं है, लंबी दूरी के ट्रक, डम्पर, लोडर, डीसीएम, छोटा हाथी, पिकअप आदि वाहन पर किसी भी नेशनल, स्टेट हाईवे या प्रमुख सड़कों पर सवारियां ढोते दिखाई देते हैं। यह वाहन दुर्घटना की वजह बनते हैं, तो सवारी की जिदंगी दांव पर लग जाती है। लोडिंग वाहनों पर सवारी में प्रवासी श्रमिकों विशेषकर घुमंतू जाति के वह श्रमिक जो जत्थों के साथ दूसरे प्रांतों को निकलते हैं। इनकी पहली...