रांची, फरवरी 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रेन में महिला से कथित छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जमानत दे दी है। आरोपी मोहम्मद सज्जाद अली को पिछले वर्ष एक महिला की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर ने आरोपी के इस तर्क पर ध्यान दिया कि उसके खिलाफ मामला इसलिए दर्ज किया गया, क्योंकि उसने शिकायतकर्ता और उसके दोस्तों द्वारा रात में तेज आवाज में संगीत बजाने पर आपत्ति जताई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि ट्रेन में सोते समय आरोपी ने उसे गलत तरीके से स्पर्श किया था। इस आधार पर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 76 और 79 के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। वकील के अनुसार, कथित घटना के...
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