बांदा, जनवरी 3 -- बांदा। संवाददाता एसीजेएम रेलवे न्यायालय ने ट्रेनों में चोरी करने वाले दो दोषियों जेल में बिताई गई अवधि से दंडित किया। जीआरपी ने ट्रेनों में यात्रियों के पर्स, मोबाइल व अन्य सामान चोरी करने के मामले दो लोगों को पकड़ा था। उनके पास से चोरी का माल बरामद कर जेल भेज दिया था। जीआरपी थानाध्यक्ष शिवबाबू सिंह ने बताया कि हमीरपुर जिले के मुंडेरा (भरुआ सुमेरपुर) गांवन निवासी भोलू उर्फ करन पुत्र बलवीर सिंह को चोरी का दोषी पाते हुए एसीजेएम की अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि से दंडित किया। वहीं दूसरे दोषी कोतवाली नगर के मर्दननाका निवासी चमन बाल्मीकि पुत्र घनश्याम को दोषी पाते हुए जेल मे बिताई गई अवधि व एक वर्ष की परवीक्षा की सजा से दंडित किया। उन्होंने बताया कि चमन व भोलू के पास से चोरी का लेडी पर्स, एक पासपोर्ट, चश्मा,श्रृंगार सामग्री ...