मुजफ्फरपुर, नवम्बर 29 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। नगर निगम क्षेत्र में व्यापार करने वालों को बड़ी राहत मिली है। निगम प्रशासन ने व्यापारियों से अगले आदेश तक ट्रेड लाइसेंस शुक्ल जमा करने में देरी पर लगने वाले जुर्माना पर रोक लगा दी है। इससे निगम इलाके के तीस हजार से अधिक व्यवसायियों को अब विलंब शुल्क से छुटकारा मिल गया है। इससे संबंधित एक आदेश गुरुवार की देर शाम नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने जारी किया। साथ ही इसे 22 नवंबर की तिथि से ही प्रभावी बताया है। नगर आयुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि 2023 के मई में मुजफ्फरपुर नगर निगम व्यापार अनुज्ञप्ति (संशोधन 2023) पारित किया गया था। इसे बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के तहत अधिसूचित भी किया गया। लेकिन, सशक्त स्थाई समिति ने 23 जून 2023 को इसे स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद व...
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