नई दिल्ली, जुलाई 23 -- वीरजी मलाई चाप वाले रेस्टोरेंट के ट्रेडमार्क का उल्लंघन का मामला नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कई भोजनालयों एवं फूड डिलीवरी जॉइंट्स को प्रसिद्ध वीरजी मलाई चाप वाले रेस्टोरेंट के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने से रोक दिया है। हाईकोर्ट और इन भोजनालयों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने माना कि प्रतिवादी भोजनालयों व फूड डिलीवरी जॉइंट्स ने अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त होने के बावजूद रेस्टोरेंट द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे का विरोध करने के लिए कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया। पीठ ने यह स्पष्ट पाया कि उनके पास गुण-दोष के आधार पर कोई बचाव नहीं है। पीठ ने कहा कि भोजनालयों व फूड डिलीवरी जॉइंट्स के आचरण के कारण उन पर जुर्माना व हर्जाना लगाया जाना जरूरी था। पीठ ने कहा कि भोजना...