नई दिल्ली, जनवरी 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले के आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया लेकिन अन्य पांच आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में सभी आरोपी एक ही पायदान पर नहीं हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि खालिद और इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। ये दोनों जेल में रहेंगे लेकिन अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दी गई है।ट्रायल में देरी ट्रंप कार्ड नहीं वहीं बचाव पक्ष की ट्रायल में देरी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'ट्रायल में देरी' का तर्क UAPA जैसे मामलों में ट्रम्प कार्ड नहीं है। कोर्ट न...