पाकुड़, अक्टूबर 9 -- पाकुड़, प्रतिनिधि। संथाल सिविल रूल्स एवं संथाल परगना जस्टीस रेगुलेशन 1893 के प्रावधानों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू करने के लिए प्रासंगिक और विधिक पहलुओं की समीक्षा को लेकर अपर समाहर्त्ता पाकुड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, परगनैत, बुद्धिजीवी और अधिवक्ता शामिल हुए। बैठक में लोकल ट्राईबल काउंसिल के गठन का स्वरूप, लोकल ट्राईबल काउंसिल को प्राप्त शक्तियां, लोकल ट्राईबल काउंसिल में किस प्रकार के मामलों का निष्पादन किया जाता है, संथाल परगना जस्टीस रेगुलेशन 1893 की धारा 14 में संशोधन कर प्रथम अनुसूची में अंकित दर को 500 रूपये से बढ़ाने की आवश्यकता, लोकल ट्राईबल काउंसिल के कोर्ट की बैठक, स्थल, प्रक्रिया और विधि व्यवस्था पर चर्चा की गयी। बैठक में सभी उपस्थित सदस्य इन बिंदुओं पर अपने...