नई दिल्ली, मई 14 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुषों, यौनकर्मियों आदि को रक्तदान करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने के मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय लेने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सरकार को विशेषज्ञों से इस बारे में राय लेने को है कि चिकित्सा सुरक्षा और एहतियाती उपायों से समझौता किए बगैर नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के दिशा-निर्देशों में मौजूद 'भेदभावपूर्ण तत्व को कैसे दूर किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद द्वारा ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुषों, यौनकर्मियों आदि को रक्तदान करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार से सवालि...
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