गया, दिसम्बर 20 -- अनुमंडल के बाराचट्टी क्षेत्र में 14 साल पहले जीटी रोड पर हुई ट्रक डकैती और चालक की हत्या के मामले के दो अभियुक्तों को शेरघाटी की एक अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले से राहत पाने वाले गुरुआ के अत्तोपुर गांव के सुबोध पासवान तीन वर्षों से जेल में बंद था। दूसरे आरोपित गुरुआ के कौड़िया गांव के सत्येंद्र पासवान जमानत पर था। अभियुक्तों का बचाव करने वाले अधिवक्ता मनोज सिंह ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शेरघाटी के एडीजे-3 अमरजीत कुमार की अदालत से लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला आया है। पुलिस रिकार्ड के मुताबिक जनवरी 2011 में बाराचट्टी क्षेत्र में रात के समय जीटी रोड पर डकैतों ने सड़क पर लोहे की कीलें लगाकर पहले तो एक ट्रक का टायर पंक्चर किया, फिर जब ट्रक चालक और सह-चालक ट्रक को खड़ा ...