संतकबीरनगर, अगस्त 12 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने फाइनेंशियल कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कथित बकाया निरस्त करने तथा क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 60 हजार शिकायत कर्ता को अदा करने का आदेश दिया है। मामला दुधारा थाना क्षेत्र के पचावां गांव का है। जिला उपभोक्ता आयोग में दाखिल किए गए वाद में दुधारा थाना क्षेत्र के पचावां गांव निवासी राजकरन ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड गोरखपुर की शाखा से 22 अक्टूबर 2019 को रुपए 13 लाख 61 हजार 577 का ऋण लेकर गांव निवासी गणेश यादव से रुपए 17.50 लाख में एक सेकेंड हैंड ट्रक खरीदा। कंपनी ने हस्ताक्षर शुदा कई ब्लैंक चेक लेकर ऋण स्वीकृत किया। वह ...
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