नई दिल्ली, अगस्त 30 -- भारत पर हाल ही में लगाए गए 50 प्रतिशत अमेरिकी आयात शुल्क के बीच एक डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की अपील अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए ज्यादातर टैरिफ अवैध हैं। अदालत ने कहा कि ये टैरिफ 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे, जिससे ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल सके। अदालत ने अपने आदेश में कहा, "संविधान के अनुसार कर और टैरिफ लगाने का मूल अधिकार केवल कांग्रेस के पास है। यह एक मुख्य संसदीय शक्ति है। यह मानना मुश्किल है कि कांग्रेस ने IEEPA कानून लाते समय राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार देना चाहा हो।" इस फैसले का असर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत प्रतिशोधात्मक...
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