हरदोई, जून 29 -- हरदोई। किसानों को इस बार खाद के साथ अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जिला कृषि अधिकारी ने कहा है कि खाद के साथ अन्य सामग्री लेने पर मजबूर किया तो रिटेलर, थोक डीलर और संबंधित कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जिला कृषि अधिकारी डा. सतीश चंद्र पाठक ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार शनिवार को उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी प्रतिनिधि एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं की संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से बैठक की गयी। सभी कम्पनी प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा मे जनपद मे उनकी कम्पनी द्वारा आपूर्ति किये जा रहे मुख्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग न करें। थोक उर्वरक विक्रेता किसी भी दशा मे कम्पनी से अन्य उत्पादों को न क्रय करें। न ही खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को टैगिंग करें।
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