अमरोहा, अगस्त 1 -- टैक्सी चालक की बेरहमी से हत्या कर उसकी कार लूटने के मामले में गुरुवार को अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर एक लाख दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जबकि साक्ष्य के अभाव में तीसरे आरोपी को बरी कर दिया गया है। यह वारदात 13 मई 2017 को थाना बछरायूं क्षेत्र में हुई थी। बिजनौर जिले के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव गोयली जलालपुर निवासी राधेश्याम आर्य का बेटा अजय उर्फ गोलू टैक्सी चालक था। उसी दिन वह बिजनौर टैक्सी स्टैंड पर सवारी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान बछरायूं क्षेत्र के गांव कुआंखेड़ा निवासी जर्रार अली और चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव कराल निवासी मोहम्मद जाकिर वहां पहुंचे और अमरोहा जाने के लिए टैक्सी बुक की। अजय उर्फ गोलू दोनों को लेकर बिजनौर से अमरोहा के लिए निकल पड़ा, लेकिन...
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