उन्नाव, जुलाई 25 -- उन्नाव। अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक प्रथम ने टेंपो चालक पर तेजाब फेंकने के तीन आरोपितों को दो दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर तीन तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। पुरवा कोतवाली क्षेत्र के महमदपुर गांव निवासी दिवारी लाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह टेंपो चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। दो अक्तूबर 2016 की शाम वह छिबरामऊ से गांव लौट रहा था। इस दौरान रास्ते में अमृत लाल, रामजियावन, राजकुमार और रामसुमेर मिल गए और उसके टेंपों में सवार हो गए। रास्ते में आरोपी उससे शराब पीने के रुपये मांगने लगे। उसने रुपये देने से मना किया तो आरोपितों ने उसपर तेजाब से हमला कर दिया। जिसमें वह झुलस गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन दरोगा शिवनरेश सिंह ...
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