नई दिल्ली, फरवरी 20 -- कोल्लम की एक अदालत ने सबरीमाला सोना गायब होने से जुड़े एक मामले में त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व अध्यक्ष और माकपा नेता ए. पद्मकुमार को शुक्रवार को वैधानिक जमानत दे दी। कोल्लम सतर्कता अदालत के जज मोहित सी. एस. ने श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों से कथित तौर पर सोना गायब होने के मामले में पद्मकुमार को जमानत दी, क्योंकि विशेष जांच दल (एसआईटी) उनकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहा। हालांकि, पद्मकुमार को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्हें द्वारपालक (संरक्षक देवता) पर मढ़ी गई सोने की परत से कथित रूप से सोना गायब होने के मामले में अभी तक जमानत नहीं मिली है।
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