नई दिल्ली, फरवरी 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को टीडीएस के प्रति जागरूक करने संबंधी एक याचिका खारिज कर दी। याचिका में 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीद पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की देनदारी के बारे में जागरूक करने की व्यवस्था न होने का मुद्दा उठाया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए अपने संक्षिप्त आदेश में इसे खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि याचिका आयकर अधिनियम के उस प्रावधान के लागू होने से जुड़ी है, जिसके तहत 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद पर खरीदार को एक प्रतिशत टीडीएस काटकर सरकार के पास जमा करना होता है। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि वह कर देनदारी या आयकर अधिनियम के प्रावधानों की वैधता को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि केवल संस्थागत सुरक्षा उपाय...