अमरोहा, मई 29 -- डीएम निधि गुप्ता की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में जनपदीय आहरण एवं वितरण अधिकारियों के साथ टीडीएस कटौती के संबंध में बैठक आयोजित की गई। विभिन्न विभागों के डीडीओ को राज्य कर अधिकारियों ने स्रोत पर कटौती के संबंध में जानकारी दी। महेश चंद्र उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर ने बताया कि सरकारी विभागों द्वारा 2.50 लाख के ऊपर की प्रत्येक संविदा पर अनिवार्य रूप से नियमानुसार टीडीएस की कटौती कर मासिक रिटर्न आनलाइन फाइल करें। जिस माह कटौती नहीं हुई है, उस माह शून्य का मासिक रिटर्न आनलाइन फाइल करें। जीएसटीआर-7 फाइल न करने की दशा में संबंधित विभाग पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है। इसके साथ ही यदि किसी विभाग द्वारा टीडीएस काट कर जमा नहीं कराया जाता है, तो उस पर भी अर्थदंड की कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। राज्य कर विभाग ...