नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरी घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा की जमानत याचिका एक विशेष अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी। भर्ती अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू करने वाले ईडी ने दावा किया कि उसने अपराध से अर्जित 238 करोड़ रुपये पहले ही जब्त कर ली है। बिचार भवन स्थित विशेष अदालत ने साहा की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उनकी न्यायिक हिरासत 18 नवंबर तक बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष की शुरुआत में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों और कर्मचारियों के रूप में 25,500 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था और पूरी प्रक्रिया को धोखाधड़ी करार दिया था। ईडी ने मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान निर्वाचन क्षेत्र से...