लखनऊ, अक्टूबर 7 -- यूपी में टाउनशिप में मकान लेने वालों के साथ बिल्डर अब धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे। टाउनशिप में आवंटियों के रहने के दौरान किसी तरह का नक्शा बदलने से पहले दो तिहाई आवंटियों की सहमति लेना जरूरी होगा। बिल्डरों द्वारा लगाए जाने वाले इस सहमति पत्र का विकास प्राधिकरणों द्वारा सत्यापन कराया जाएगा। आवंटियों द्वारा सहमति पत्र दिए जाने की पुष्टि होने के बाद ही नक्शे में किसी तरह के संशोधन पर विचार किया जाएगा। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद ने विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया है। इसके साथ ही नक्शे के संशोधन, कंपाउंडिंग या अन्य किसी भी तरह के मामले में परियोजना के रेरा में पंजीकरण की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। टाउनशिप के अंदर लाइसेंसी के...
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