मेरठ, नवम्बर 1 -- ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मुंडाली पुलिस की ओर से की गई मजबूत पैरवी के बाद बच्चे की मौत के मामले में एक झोलाछाप को जिला न्यायालय ने सात साल कठोर कारावास, 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। चार साल पहले मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामला कोर्ट में विचाराधीन था। डा. मोहन कुमार निवासी जयभीमनगर भावनपुर का मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव भगवानपुर में क्लीनिक था। 2021 में गांव निवासी दीपक के तीन वर्षीय बेटे को बुखार हुआ था। वह उपचार के लिए डाक्टर मोहन के क्लीनिक पर ले गए। आरोप है कि उपचार के बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई थी। कुछ दिन बाद बच्चे की मौत हो गई थी। परिजनों ने डाक्टर पर गलत दवा देने का आरोप लगाते हुए डाक्टर को बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों की टीम ने जांच की तो डाक्टर झोलाछाप पाया गया...