उन्नाव, जून 19 -- उन्नाव। चेतरा इब्राहिमपुर मार्ग पर झोलाछाप की कुल्हाडी मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई ने गांव के एक युवक उसके भाई समेत पांच आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। पुरवा कोतवाली क्षेत्र के चेतरा गांव निवासी रामकरन यादव उर्फ डॉक्टर रामू झोलाछाप था। वह खेती के अलावा घर में अपना दवाखाना चलाता था और चिटफंड का व्यवसाय भी करता था। रोजाना शाम को वह आसपास के गांवों में वीसी के रुपये जमा करने जाता था। एक अक्तूबर 2022 को वह गांव से करीब छह किलोमीटर दूर स्थित मर्दनखेड़ा नरईपुर गांव गया था। देर शाम लौटते समय चेतरा इब्राहिमपुर मार्ग पर गांव से करीब डेढ़ किमी दूर उसकी गर्दन व चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई थी।...
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