वाराणसी, फरवरी 18 -- वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) देवकांत शुक्ला की कोर्ट ने मंगलवार को झूठी कराने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने मामले में आरोपी विजय जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से सत्येंद्र सिन्हा और वादी की अधिवक्ता सोनम सिंह ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार नागौर (राजस्थान) के मेड़ता के महावीर नगर निवासी वेंकटेश्वर तिवाड़ी की शादी कराने का झांसा वहीं के विजय जैन ने दिया था। इसके लिए दोस्त कैलाश और रणजीत के खाते में डेढ़ लाख रुपये मंगाये। इसके अलावा कोर्ट की प्रक्रिया और शादी का खर्च अलग से लिया। उसने शिवपुर के कांशीराम आवास कॉलोनी निवासी संगीता मिश्रा से मिलवाया। 23 मई 2023 को शादी कराई। इसके बाद जब वेंकटेश्वर अपने साथ संगीता को लेकर जाने लगा तो चौकाघाट के पास सारनाथ थाने के सिपाही प्रशांत सिंह, दीपक सि...