कानपुर, फरवरी 11 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। अपहरण के मामले में वादी के बयान से मुकर जाने पर अपर जिला जज आजाद सिंह ने महिला को बरी कर दिया। जबकि रिपोर्ट लिखाने वाले अपहृत युवती के जीजा और झूठी गवाही देने वाली बहन के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करने के आदेश दिया है। छपेड़ा पुलिया निवासी संदीप कुमार तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मंदबुद्धि साली सुचित्रा शुक्ला 23 जुलाई 2015 से लापता है। संदीप ने रूरा के बजरंग नगर निवासी विमलेश उर्फ मिथलेश कुमारी, उसके जेठ भगवानदीन और घाटमपुर उमरी निवासी आनंद तिवारी पर साली के अपहरण का आरोप लगाया था। विवेचना के बाद पुलिस ने विमलेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी थी। अभियोजन की ओर से संदीप तिवारी और उनकी पत्नी रुचिका समेत पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए। संदीप और रुचिका कोर्ट में अपने पूर्व के बयानों से मुकर गए।...
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