शामली, फरवरी 18 -- जिला उपभोक्ता फोरम ने पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ दायर परिवाद के मामले में आरोप साबित न कर पाने परिवार निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही परिवादी पर झूठा वाद दायर करने पर बीस हजार रुपये का जुर्माने का आदेश दिया है। इसमें दस हजार रुपये विपक्षी पंजाब नेशनल बैंक एवं दस हजार रुपये का अर्थदंड राजकीय कोष में जमा कराया जायेगा। जगेन्द्र सिंह पुत्र ओम प्रकाश निवासी 287 करोड़ी रोड, भैंसवाल रोड जिला उपभोक्ता फोरम में पंजाब नेशनल बैंक शाखा हनुमान रोड एक ऋण खाता संचालित है। उक्त ऋण खाते से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन/फ्रॉड ट्रांजैक्शन के जरिए दिनांक 4 सितंबर 2021 को 9,999/-व Rs.10,000/- कुल 19,999/ रुपए, 5 सितंबर 2021 को 9,999/-व Rs.10,000/- 6 सितंबर 2021 को 10,000/-और कुल मिलाकर 49,998/- रुपए निकाले गए। जबकि उसके खाते पर एटीएम या नेट बैंकिंग ...
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