रांची, जनवरी 16 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रांची के झिरी से कचरा हटाने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। अदालत ने निगम से पूछा है कि झिरी से रोजाना कितना कचरा हटाया जा रहा है। कब तक पूरा कचरा हटा दिया जाएगा। इसका टैबुलर चार्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2024 में झिरी से कचरा हटाने के लिए टेंडर जारी किया गया था। टेंडर मिलने के बाद काम करने वाली कंपनी को दो साल में यह कार्य पूरा करना था। लेकिन, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। दावा किया गया था मात्र 15 प्रतिशत ही काम पूरा ...