रांची, मई 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में 26001 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट एक माह में जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने बुधवार को परिमल कुमार एवं अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के सचिव को कोर्ट के आदेश का पालन कर सूचित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अनुपालन रिपोर्ट जमा नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाएगा। सहायक आचार्य नियुक्ति से जुड़ी एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट पास अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल करने की अनुमति नहीं दी और याचिका खारिज कर दी। अदालत ने प्रार्थी अरविंद कुमार ठाकुर एवं अन्य की यह...