रांची, दिसम्बर 23 -- झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पेसा (PESA) नियमावली को मंजूरी दे दी है। 1996 में बने इस केंद्रीय अधिनियम के नियम झारखंड में अलग राज्य बनने के 24 साल बाद भी लागू नहीं हो पाए थे। अब नए नियमों के तहत राज्य के 13 पूर्ण और 2 आंशिक अनुसूचित जिलों की ग्राम सभाओं को व्यापक शक्तियां मिलेंगी। इन सभाओं को जल, जंगल, जमीन, लघु वन उपज और खनिज संसाधनों के प्रबंधन में निर्णय लेने का अधिकार होगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट ने PESA एक्ट के तहत नियमों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के 13 पूर्ण और 2 आंशिक अनुसूचित जिलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को अपने जल, जंगल और जमीन पर वास्तविक अधिकार मिल सकेगा। इन नए नियमों की सबसे बड़ी ताकत ग्राम सभाएं होंगी। पंचायती ...
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