रांची, जनवरी 30 -- झारखंड नगर निगम नामांकन प्रक्रिया में प्रत्याशियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच में छोटी-सी गलती उम्मीदवारी रद्द कर सकती है। निर्देशों के अनुसार नामांकन के समय अभ्यर्थी समेत केवल पांच व्यक्ति ही कक्ष में जाएंगे। प्रत्याशी को फॉर्म-VI और फॉर्म-24 के साथ नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र पेश करना होगा। दो संतान संबंधी नियम भी लागू रहेगा। हालांकि 10 फरवरी 2013 से पहले यदि दो से अधिक संतान है तो वह मान्य होगी। मतदाता सूची, वर्तमान बैंक खाता, नगरपालिका कर भुगतान से जुड़े सभी दस्तावेज स्व-अभिप्रमाणित होने चाहिए। नामांकन में अभ्यर्थी, अभिकर्ता, प्रस्तावक और समर्थक सभी के दो-दो पासपोर्ट साइज फोटो देना अनिवार्य है। वहीं, जाति प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति भी जरूरी है। फॉर्म में ...